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Sunday, January 10, 2021

सड़क हादसे में आरपीएफ आरक्षक ने गवाई थी जान, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 95 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश


 

ड्यूटी पर जा रहे रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) आरक्षक की दो साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके स्वजन ने यह कहते हुए दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ क्लैम केस दायर किया कि वे पूरी तरह से मृतक पर आश्रित थे। उसकी मौत के बाद उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक आरक्षक की पत्नी, पुत्र-पुत्री और माता-पिता को 95 लाख 58 हजार रूपये बतौर मुआवजा अदा करे। कंपनी को इस रकम पर छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।

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